Close Menu
Human India News

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    कीरोन पोलार्ड फिर बने टी20 के ‘रन किंग’, जोस बटलर से कुछ ही दिनों में छीना ताज

    August 27, 2026

    विलियम्स सिस्टर्स का US ओपन में बड़ा कमबैक! 46 साल की वीनस के साथ खेलेंगी 44 वर्षीय सेरेना

    August 27, 2026

    अमेरिका का वीजा चाहिए तो जान लें नए बदलाव, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को लेकर आया बड़ा अपडेट

    August 27, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    Thursday, August 27
    • About Us
    • Contact Us
    • Privacy Policy
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    Human India News
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • प्रदेश
      • उत्तर प्रदेश
      • चंडीगढ़
      • दिल्ली
      • राजस्थान
      • हरियाणा
    • शहर
      • गाजियाबाद
      • गुरुग्राम
      • दिल्ली
      • फरीदाबाद
    • राजनीति
    • खेल
    • मनोरंजन
    • आस्था
    • वीडियो
    • लाइफ स्टाइल
    • अन्य
      • बिजनेस
      • संपादकीय
    • ई-पेपर
      • 2023
    • संपर्क सूत्र
    Human India News
    Home » नितिन गडकरी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इथेनॉल से जुड़े अपमानजनक कंटेंट हटाने के निर्देश

    नितिन गडकरी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इथेनॉल से जुड़े अपमानजनक कंटेंट हटाने के निर्देश

    News DeskBy News DeskAugust 5, 20261 Views देश

    मुंबई 

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (05 अगस्त) को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने E20 इथेनॉल-ब्लेंडिंग विवाद में नितिन गडकरी और उनके परिवार को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और 'अपमानजनक' एआई (AI) कंटेंट को हटाने का आदे्श दिया है। अदालत ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए मेटा (Meta) और गूगल (Google) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे गडकरी को E20 ईंधन विवाद से जोड़ने वाले सभी डीपफेक वीडियो और एआई-जनरेटेड तस्वीरों को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाएँ।

    ये आदेश जस्टिस आरिफ डॉक्टर की पीठ ने दिया। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सही और निष्पक्ष आलोचना पर लागू नहीं होगा। गडकरी ने मेटा, X, गूगल/यूट्यूब, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और "अशोक कुमार/जॉन डो" के रूप में बताए गए अज्ञात उपयोगकर्ताओं के खिलाफ मामला दायर किया था। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि गडकरी द्वारा बताए गए कंटेंट घिनौने और अभद्र थे।

    क्या है पूरा मामला?
    केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे उन फर्जी वीडियो और पोस्ट को चुनौती दी थी, जिनमें उन्हें और उनके परिवार को सरकार के E20 इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रम में भ्रष्टाचार से जोड़ा गया था। इन पोस्ट्स में दावा किया गया था कि गडकरी के बेटे, निखिल गडकरी, 'सिएन एग्रो इंडस्ट्रीज' (CIAN Agro Industries) के माध्यम से इस नीति से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। गडकरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित है और उनका इससे कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।

    अदालत की सख्त टिप्पणी: ‘भद्दी और अपमानजनक सामग्री’
    मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने इन वीडियो और तस्वीरों को "अत्यंत भद्दी और अपमानजनक" (vile and abusive) करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी सामग्री का सार्वजनिक मंचों पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं सहित समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध हैं। अदालत ने कहा कि गडकरी ने अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है।

    मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद
    बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा, "अगर वादी को भविष्य में और कोई अपमानजनक कंटेंट पता चलता है, तो वे प्रतिवादियों को सूचित करेंगे जो कार्रवाई करेंगे।" सुनवाई के दौरान मेटा के वकील ने कहा, "हो सकता है कि कुछ कंटेंट निष्पक्ष हो।" इस पर गडकरी के वकील ने कहा, "मैं किसी को निष्पक्ष आलोचना करने से नहीं रोक रहा हूं।" जज ने भी कहा, "मैं सहमत हूं कि यह आलोचना के बारे में नहीं है।" कोर्ट ने कहा, "कोई भी अन्य अभद्र सामग्री या डीपफेक तस्वीरें प्रतिवादी को बताई जाएंगी। अगर कोई अस्पष्ट स्थिति होती है, तो उन्हें कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता होगी।" मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद फिर से होगी।

    अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा, ”ऐसी ही एक इंस्टाग्राम रील के ट्रांसक्रिप्ट के रूप में सामने आई है। इसके अलावा भी अन्य पोस्ट मौजूद हैं। वादी (नितिन गडकरी) जिन सामग्रियों को हटाने की मांग कर रहे हैं, उनके बारे में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वे पूरी तरह से घृणित और अपमानजनक हैं। ऐसे कॉन्टेन्ट को किसी भी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स हर किसी, यहां तक कि बच्चों और युवाओं के लिए भी सुलभ हैं। वादी ने अंतरिम राहत पाने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पेश किया है। मेटा और गूगल अदालत में उपस्थित हुए और उन्होंने एग्ज़िबिट-सी में लिस्ट कंटेंट को हटाने पर सहमति जताई है। उनका यह बयान रिकॉर्ड पर लिया जाता है।”

    इसके बाद अदालत ने मेटा और गूगल को निर्देश दिया कि याचिका में चिन्हित सभी संबंधित आपत्तिजनक, मानहानिकारक और डीपफेक सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी।

    E20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित
    बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बड़ी राहत दे दी है। HC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य डिजिटल मध्यस्थों (Intermediaries) को उनके और उनके परिवार को केंद्र सरकार के E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम से जोड़ने वाले कथित मानहानिकारक, डीपफेक और एआई से तैयार फर्जी कंटेंट को हटाने का अंतरिम आदेश दिया है।

    Related Posts

    अमेरिका का वीजा चाहिए तो जान लें नए बदलाव, इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को लेकर आया बड़ा अपडेट

    August 27, 2026

    सोने ने पकड़ी रॉकेट स्पीड, भारत में बरसा पैसा; दुनिया में तबाही के बीच कैसे चमकी मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था?

    August 27, 2026

    टपकेश्वर महादेव की शोभायात्रा से भक्तिमय हुआ देहरादून, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल

    August 27, 2026

    टपकेश्वर महादेव की शोभायात्रा से भक्तिमय हुआ देहरादून, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल

    August 27, 2026

    टपकेश्वर महादेव की शोभायात्रा से भक्तिमय हुआ देहरादून, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल

    August 27, 2026

    टपकेश्वर महादेव की शोभायात्रा से भक्तिमय हुआ देहरादून, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल

    August 27, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    टॉप न्यूज़

    गुड़गांव लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत ब्यौरा, किसे कितनी वोट मिली…

    June 4, 202475 Views

    गुरूग्राम की चारों विधानसभा के लिए 47 प्रत्याशी मैदान में, 15 उम्मीदवारों ने वापिस लिया नामांकन

    September 16, 202461 Views

    फरुखनगर में सबसे अधिक 76.7 और सोहना में सबसे कम 35.9 प्रतिशत पोलिंग

    March 2, 202536 Views
    Most Popular

    गुड़गांव लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत ब्यौरा, किसे कितनी वोट मिली…

    June 4, 202475 Views

    गुरूग्राम की चारों विधानसभा के लिए 47 प्रत्याशी मैदान में, 15 उम्मीदवारों ने वापिस लिया नामांकन

    September 16, 202461 Views

    फरुखनगर में सबसे अधिक 76.7 और सोहना में सबसे कम 35.9 प्रतिशत पोलिंग

    March 2, 202536 Views
    About Us

    www.humanindianews.com एक तेजी से बढ़ता हुआ हिंदी समाचार पोर्टल है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध हिन्दी पाठक वर्ग तक विश्वसनीय, प्रामाणिक और निष्पक्ष समाचार पहुंचाना इसका परम उद्देश्य है। यह अन्य भाषाई वेबसाइटों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समाचार और इन्फोटेन्मेंट कंटेंट उपलब्ध कराता है। समर्पित संपादकीय टीम पोर्टल पर विशेष और विस्तृत कंटेंट उपलब्ध कराता है। हमारी कोशिश है कि साइट 24 घंटे अपडेट रहे और हर बड़ी घटना तत्काल पाठकों तक पहुंच सके।

    समाचारों के अलावा www.humanindianews.com हर वर्ग के पाठकों को प्रतिदिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन, विज्ञान-तकनीकी, राजनीति, साहित्य, व्यवसाय व खेल समेत जीवन की हर अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रुचिकर और विस्तृत सामग्री उपलब्ध कराता है।

    Contact Us

    OFFICE ADDRESS
    45/5 Pyare Lal Building Near Govt. Girls College Sector 14 M.G Road Gurugram -122001

    CHIEF EDITOR
    Umesh Garg

    CONTACT NO.
    +91-9212356812, 9999384844

    EMAIL
    info@humaninidanews.com

    WEB ADDRESS
    www.humanindianews.com

    Human India News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    • Home
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Contact Us
    © 2026 Designed by NM Media Solutions.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.