Wednesday, July 30

गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शहर स्थित रियल एस्टेट प्रमोटर कंट्री वाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने 2 मार्च को प्रकाशित विज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।

प्राधिकरण ने पाया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 11(2) और 13(1) के तहत अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद प्रमोटर ने विज्ञापन में विवरण का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि प्रमोटर (कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) संभावित आवंटियों को सूचित विकल्प चुनने में भ्रमित करने के लिए एक भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने में शामिल है। इसलिए प्राधिकरण अधिनियम 2016 की धारा 61 के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाता है, आदेश में कहा गया है।

दो पूर्ण रंगीन विज्ञापनों के अवलोकन से पता चलता है कि एक पूर्ण पृष्ठ में एक बगीचे/पार्क (सपनों का बगीचा) की तस्वीर है। दूसरे पृष्ठ पर एक क्लब की तस्वीर प्रदर्शित है, जो परियोजना का हिस्सा नहीं है। बाकी विज्ञापन में उपलब्ध सुविधाएं दिखाई गई हैं, जो स्पष्ट रूप से स्क्वैश कोर्ट, अत्याधुनिक क्लब हाउस, कवर्ड पूल और स्पा, आउटडोर लाइब्रेरी, कायाकल्प करने वाली मूर्तिकला चट्टानों, कॉफी लाउंज काउंटर आदि जैसी परियोजना का हिस्सा नहीं हैं। यह सब भ्रामक है, आदेश ने कहा।

कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 में रेरा पंजीकरण प्राप्त करने के बाद दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 के तहत सेक्टर 70-ए में एक किफायती प्लॉटेड कॉलोनी ग्रीन ओक्स विकसित कर रहा है।

यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रमोटर ने संभावित निवेशक को यह विश्वास दिलाने के लिए आकर्षक छवियां दिखाने के लिए डीडीजेएवाई प्लॉटेड कॉलोनी के लिए एक भ्रामक विज्ञापन जारी किया है कि परियोजना में क्लब हाउस और ऐसी सुविधाएं शामिल हैं, जो परियोजना में मौजूद नहीं हैं। परियोजना के वास्तविक लेआउट या साइट योजना का कोई विवरण, जानकारी या दृश्य संभावित आवंटी को परियोजना में निवेश करने का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान नहीं किया गया है।

इसके अलावा प्रमोटर प्राधिकरण के रिकॉर्ड में संशोधित लेआउट के अनुसार पंजीकरण विवरण में संशोधन करने में विफल रहा है, जो 2021 में अनुमोदित लेआउट योजना को दर्शाता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि परियोजना 2021 में लॉन्च की गई थी और लेआउट योजना थी 2023 में संशोधित।

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