Wednesday, March 12

*निकाय चुनाव-मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, कड़ी सुरक्षा में शांतिपूर्ण व पारदर्शी माहौल में संपन्न कराई जाएगी मतगणना : जिला निर्वाचन अधिकारी*

*संबंधित निकाय क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रातः 8 बजे से शुरू होगा मतगणना कार्य*

*नगर निगम गुरुग्राम के 36 वार्डो के 905 बूथों की 88 टेबल पर होगी मतगणना*

*मतगणना केंद्रों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए

लागू रहेगी धारा 163*

*मतगणना के दौरान संबंधित निकाय क्षेत्र व साथ लगते तीन किलोमीटर क्षेत्र में बंद रहेंगी शराब की दुकानें*

 

गुरुग्राम, निकाय चुनाव 2025 के अंतर्गत जिला के पांचों निकाय क्षेत्रों में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार के दिशा निर्देशन में मंगलवार को सभी निकाय क्षेत्रों में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना कर्मियों का अंतिम प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया गया। मतगणना का कार्य पूरी पारदर्शिता व शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिए 12 मार्च को सुबह मतगणना से पूर्व अंतिम रेंडेमाइजेशन के तहत मतगणना कर्मियों को कॉउंटिंग टेबल अलॉट किए जाएंगे। 

जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने पांचों निकाय क्षेत्र से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि सोहना नगर परिषद में उपचुनाव के तहत चेयरमैन पद के लिए मतगणना का कार्य सोहना स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के हॉल नंबर 2 में सम्पन कराया जाएगा। यहां रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम संजीव कुमार की देखरेख में 21 वार्डों के 47 बूथों की मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं। इसी प्रकार नगर परिषद पटौदी जाटौली मंडी में पार्षद व चेयरमैन पद के लिए मतगणना का कार्य जाटौली कॉलेज स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में सम्पन कराया जाएगा। यहां रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम दिनेश लुहाच की देखरेख में 22 वार्डों के 45 बूथों की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। वहीं नगर पालिका फर्रुखनगर में

पार्षद व चेयरमैन पद के लिए मतगणना का कार्य राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की लाइब्रेरी में सम्पन कराया जाएगा। यहां रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला परिषद के सीईओ जगनिवास के दिशा निर्देशन में 16 वार्डों के 16 बूथों की मतगणना के लिए 8 टेबल लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि मानेसर नगर निगम मेयर व पार्षद पद के लिए मतगणना का कार्य

मानेसर स्थित एचएसआइआइडीसी के सेक्टर एक में कम्युनिटी सेंटर हॉल में सम्पन कराया जाएगा। यहां रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम दर्शन यादव के दिशा निर्देशन में 20 वार्डों के 96 बूथों की मतगणना के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं।

*नगर निगम गुरुग्राम के 36 वार्डो के 905 बूथों की 88 टेबल पर होगी मतगणना*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर निगम गुरुग्राम के 36 वार्डों के 905 बूथों की मतगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम गुरुग्राम के मेयर व निगम पार्षद पद के लिए मतगणना का कार्य सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में सम्पन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि एडीसी हितेश कुमार मीणा नगर निगम गुरुग्राम के रिटर्निंग अधिकारी हैं। निगम के 36 वार्डों को 6 सहायक रिटर्निंग अधिकारी में विभाजित कर प्रत्येक एआरओ को 6 वार्ड अलॉट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड 1 से 6 तक 149 बूथों की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। एआरओ एवं जीएम रोडवेज भारत भूषण गोगिया के देखरेख में यह मतगणना का कार्य कॉमर्स ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर के कमरा संख्या 102 व 103 में संपन्न कराया जाएगा। इसी प्रकार वार्ड संख्या 7 से 12 के 132 बूथों की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। एआरओ एवं एस्टेट ऑफिसर एचएसवीपी राकेश सैनी की मौजूदगी में यह मतगणना मल्टी पर्पज हॉल में पूरी की जाएगी। इसी प्रकार इसी हॉल में वार्ड 13 से 18 के 128 बूथों की मतगणना के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं। एडिशनल लेबर कमिश्नर कुशल कटारिया वार्ड 13 से 18 के एआरओ होंगे। वार्ड 19 से 24 के 181 बूथों की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। जिनकी गिनती कॉमर्स ब्लॉक के कमरा संख्या 53- 54 में पूरी की जाएगी। वार्ड 19 से 24 के लिए बादशाहपुर के एसडीएम अंकित चोकसे को एआरओ लगाया गया है। गुरुग्राम के एसडीएम परमजीत चहल वार्ड 25 से 30 के एआरो होंगे। उनकी देखरेख में वार्ड 25 से 30 के 146 बूथों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई है। यह मतगणना का कार्य न्यू कॉमर्स ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर कमरा संख्या 106-107 में पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार वार्ड 31 से 36 के 169 बूथों की गिनती के लिए 16 टेबल लगाई गई हैं। एआरओ एवं डिस्टिक रजिस्टार फर्म एंड सोसाइटी लोकेश की देखरेख में यह कार्य बॉटनी डिपार्टमेंट के कमरा संख्या 112 में पूरा करवाया जाएगा।

 

*मेयर व चैयरमेन के मतों की पहले की जाएगी गणना*

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना का पूरा कार्य सुगम व सरल तरीके से संपन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिए पांचों निकाय क्षेत्रों में मेयर अथवा चैयरमेन पद के मतों की गणना पहले की जाएगी। इसके उपरान्त पार्षद पद के मतों की कॉउंटिंग प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। मतगणना के नतीजों को तेजी से और सही तरीके से घोषित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

 

*मतगणना केंद्रों पर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए

लागू रहेगी धारा 163*

 

जिलाधीश अजय कुमार ने पांचों निकाय क्षेत्रों में 12 मार्च के दिन मतगणना संपन्न होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त अवधि के दौरान सभी मतगणना केंद्रों की 200 मीटर परिधि के भीतर व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, निकाय चुनाव-2025 के कारण संबंधित निकाय क्षेत्र के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने मतगणना का कार्य पूरा होने तक पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा आग्नेयास्त्रों और अन्य वस्तुओं को ले जाने, जिससे चोट लग सकती है, पर रोक लगाई है। जारी आदेशों में कहा गया है कि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कमर्चारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

*मतगणना के दौरान संबंधित निकाय क्षेत्र व साथ लगते तीन किलोमीटर क्षेत्र में बंद रहेंगी शराब की दुकानें*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में जारी निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत संबंधित निकाय क्षेत्र व उसके तीन किलोमीटर की परिधि में बुधवार 12 मार्च को मतगणना के दिन सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने/परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा द्वारा हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37 (10) के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किए गए हैं।

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